मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व IAS,मेयर के भाई सहित अन्य की 205 करोड़ की संपत्तियां कुर्की

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सामना:- छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के महापौर के भाई और कुछ अन्य लोगों की 205 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां कुर्क कर ली हैं।

ED की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 15.82 करोड़ रु की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ रु की 115 संपत्तियां, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की 1.54 करोड़ रु की और अरविंद सिंह से जुड़ी 12.99 करोड़ रुपए की 33 संपत्तियां शामिल हैं।

इनके अलावा भारतीय दूरसंचार सेवा (ITS) के अधिकारी और एक्साइज विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रु की संपत्ति, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28.13 करोड़ रु की नौ संपत्तियां, नवीन केडिया के 27.96 करोड़ रु के आभूषण और आशीष सौरभ केडिया/दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 1.2 करोड़ रु की चल संपत्तियां को कुर्क किया गया है।

ED ने बताया कि अनवर ढेबर कुर्क की गई सम्पत्तियों में रायपुर स्थित होटल वेनिंग्टन कोर्ट भी शामिल है, जो उनकी फर्म ढेबर बिल्डकॉन द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक व्यवसायिक इमारत ‘अकॉर्ड बिजनेस टॉवर’ भी शामिल है। कुर्क की गई सभी सम्पत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपए है।

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