Raigarh उर्वरक स्कंध में अनियमितता,21दिनों के लिए संस्थान पर प्रतिबंध

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सामना – रायगढ़- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने रायगढ़ जिले में कृषकों को खाद बीज एवं कीटनाशक की सुगमता पूर्वक गुणवत्तायुक्त उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिए हुए है।

 

निर्देश के परिपालन में आज एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ अभिषेक पटेल के द्वारा संयुक्त रूप से अनुभाग रायगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कोतरा का निरीक्षण किया गया। जिसमें उर्वरक विक्रय संस्थान मेसर्स शंकर ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पॉस मशीन में उर्वरक, भौतिक स्कंध में से कम होना पाया गया जो कि उर्वरक व्यवसाय के नियमों के विपरीत है।

 

एसडीएम एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के द्वारा पॉस स्कंध से अधिक भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक 2.00 टन म्यूरेट आफ पोटाश (एमओपी) के संबंध में संबंधित संस्थान को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया और उस संस्थान पर 21 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है।

 

कलेक्टर के निर्देशानुसार ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि उर्वरक व्यवसाय में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

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