ई टेंडरिंग की अनिवार्य सीमा घटी,भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम

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सामना – छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-टेंडरिंग की अनिवार्य सीमा घटाते हुए यह स्पष्ट किया है कि अब 10 लाख रुपये से अधिक के सभी विकास कार्य और खरीद ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2021 में यह सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे अब साय सरकार ने संशोधित कर दिया है।

शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल 2021 को जारी किए गए निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से करने का प्रावधान था।

अब सरकार ने इस आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएंगी।

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास कार्यों और खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है।

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