Raigarh जानलेवा हमला करने और मारपीट के मामले में 3आरोपी गिरफ्तार

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सामना रायगढ़- लैलूंगा थाना क्षेत्र के आमापाली गांव में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने और रायगढ़ के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में युवक और एक नाबालिग बालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

लैलूंगा थाना क्षेत्र के आमापाली गांव में शादी समारोह की रात पीड़ित युवक भानूप्रताप चौहान अपने साथी अजय चौहान के साथ घर जा रहा था। रास्ते में गांव के विद्यानंद राठिया ने अश्लील गालियां दीं। जब पीड़ित ने विरोध किया गया तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू जैसे धारदार हथियार से पेट  और गर्दन के पीछे हमला कर दिया। हमले के बाद घायल भानूप्रताप को तत्काल इलाज के लिए लैलूंगा अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने शिकायत पर तत्काल अपराध क्रमांक 158/25 दर्ज कर BNS की धारा 109 के तहत मामला कायम कर आरोपी विद्यानंद राठिया (उम्र 34 वर्ष, निवासी आमापाली) को हिरासत में लेकर जब मेमोरण्डम कथन लिया गया तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। आरोपी के घर से वारदात में प्रयुक्त चाकूनुमा तीखा हथियार भी बरामद किया गया है जिसे उसने खुद पेश किया।

विजयपुर मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में  एक वयस्क युवक और एक नाबालिग बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है।

घटना 14 जून की है जब ग्राम विजयपुर तालाब के पास कुछ युवकों ने समीर सांडे (उम्र 35 वर्ष, निवासी नयागंज रायगढ़) और 11 वर्षीय बालक, निवासी सम्बलपुर उड़ीसा को बेवजह रोककर अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने समीर की चोट को सामान्य और बालक के सिर की चोट को गंभीर बताया है।

पीड़ितों के बयान के आधार पर चक्रधरनगर पुलिस ने रॉबिन चौहान और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 262/25 दर्ज कर BNS की धारा 296, 351(2), 115(2), 118(1), 118(2), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। रॉबिन उर्फ रविन्द्र चौहान ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने की बात स्वीकार की।


पुलिस ने दोनों आरोपियों  को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही रॉबिन के पास से तलवारनुमा हथियार भी जब्त किया गया है, जिसे उसने जानलेवा हमले में इस्तेमाल किया था।

इस साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास, बलवा और आर्म्स एक्ट की धारा 109(1), 191(2), 193(3), 190 BNS तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं और जोड़ी हैं।
         

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