सौरभ राजपूत मर्डर केस में आया फैसला,मुस्कान- साहिल को मिली फांसी की सजा

0
IMG_20261014_173356

Oplus_131072

Samna.in.Meerut blu drum Case मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है.इस हत्याकांड की दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा हुई है. जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था

कोर्ट ने पति की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने के आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को लेकर फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है.

अदालत ने दोनों को जघन्य अपराधी माना है. इस वजह फांसी की सजा दी है.साथ ही कोर्ट ने 50 हजार और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने महाभारत का वर्णन देते हुए कहा कि अपराधी को अपराध की सजा देना भी धर्म का काम है. अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए.

यह फैसला पूरे देश में एक नजीर बनेगा. ऐसे कृत्यों की बाढ़ आ रही थी. इससे उस पर लगाम लगेगी. अपराध की गंभीरता और भयावहता को देखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला है.

30 सितंबर को कोर्ट ने ठहराया था दोनों को दोषी

इस चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को 30 सितंबर को दोषी ठहराया था. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया था. वहीं सजा को लेकर 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था. इस दौरान लगभग 13 महीनों तक चली कोर्ट बहस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

मृतक सौरभ के परिवार ने की थी फांसी की मांग

मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी. मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल का कहना था कि हम शुरू से यही उम्मीद लगाए हुए थे कि हमें इंसाफ मिलेगा. हमने शुरू से एक ही मांग रखी है कि जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया, वो उनके साथ हो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *